आबकारी विभाग द्वारा मेघनगर के ग्राम सातसेरा से 1.51 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त की


झाबुआ जिला संवाददाता राजेंद्र राठौर
झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 12 मई 2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त मेघनगर के ग्राम सातसेरा तहसील मेघनगर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान एक सुने पडे़ मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 51 पेटी एवं मैकडावल व्हिस्की की 02 पेटी इस प्रकार कुल 53 पेटी (कुल- 630 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,51,320/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी स्टाफ मोहन नायक, कांतु डामोर, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, अर्जून नायक, श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।