बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार के अपराध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा।


घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 26.12.2016 को पीड़िता की माता द्वारा थाना कालीदेवी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने बच्चो के साथ उमरकोट बाजार जा रही थी। रास्ते मे अभियुक्त कमलेश आया और अपने साथी के साथ मेरी बालिका (पीडिता) को मोटरसाईकिल पर जबरदस्ती बैठाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 221/2016 अंतर्गत धारा 363, 366 376(2) एन IPC एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का पंजिबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक करण सिंह रावत द्वारा की गयी।
उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायधीश एवं विशेष न्यायधीश (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी कमलेश पिता दुला को दोषसिध्द पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्रीमती मनीषा मुवेल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।
