सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपी कमलेश को आजीवन सश्रम कारावास की

झाबुआ, 20 जून 2025 – थाना काकनवानी क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी कमलेश पिता वाला सिंगाडिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गोरियाखादन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण अनुसार, दिनांक 18.02.2024 को मनीषा पति कमलेश सिंगाडिया, उम्र 28 वर्ष, का शव उसके निवास स्थान पर कमरे के अंदर लोहे के आड़े एंगल में नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। शरीर पर सिर, हाथ, कमर एवं अन्य स्थानों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। पीएम रिपोर्ट तथा मर्ग जांच के आधार पर यह मृत्यु आत्महत्या न होकर हत्या (Homicide) पाई गई।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतिका का पति कमलेश अत्यधिक शराब का सेवन करता था और आए दिन मनीषा के साथ मारपीट करता था। घटना दिनांक को भी आरोपी ने मनीषा के साथ मारपीट करते हुए गला घोंटकर उसकी हत्या की तथा घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से उसे रस्सी से लटका दिया।

थाना काकनवानी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2024 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना एसडीओपी थांदला श्री रविन्द्र राठी द्वारा की गई तथा प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री मानसिंह भूरिया द्वारा की गई।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, श्रीमती विधि सक्सेना द्वारा विचारणोपरांत आरोपी कमलेश को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई गई।

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