बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार के अपराध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा।


झाबुआ। घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 16.03.2021 को फरियादी/पीड़िता के माता पिता कोर्ट पेशी झाबुआ गये थे, करीबन 5 बजे शाम को वापस घर आये तो पीड़िता घर पर नहीं मिली। फिर उन्होंने पीड़िता की तलाश रिश्तेदारी व आसपास की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उन्हें शंका हुई कि उसकी नाबालिग लड़की पीड़िता उम्र-17 वर्ष को रोहित पिता केतरूस बबेरिया निवासी-राणापुर का बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया होगा।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना झाबुआ में अपराध क. 640/2021 अपराध अंतर्गत धारा 363 भा.द.सं. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बालिका की दस्तयाबी उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं – धारा 366, 376, 376 (2) (एन) IPC एवं धारा 5 (एल)/6, 5 (जे) (ii)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 का इजाफा किया गया।
प्रकरण की विवेचना:
इस प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक हीरालाल मालीवाड़ द्वारा की गई।
न्यायालय का निर्णय:
प्रकरण में सुनवाई के उपरांत माननीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी रानापुर को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 5L/6 एवं 5(जे)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संचालन:
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा मुवेल द्वारा प्रभावी रूप से पक्ष प्रस्तुत किया गया।
