“बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार के अपराध में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा।


झाबुआ। घटना का संक्षिप्त
दिनांक 28.08.2022 को पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ थाना कल्याणपुरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिडिता रिपोर्ट दर्ज कराने के सात दिन पूर्व गाय चराने हेतु फूलमाल रोड तरफ गई थी। वहां से आरोपी अर्जुन पीडिता को डरा धमकाकर अपने गांव पीपलगोलन ले गया। जहां से पीडिता मौका पाकर अपने माता पिता के पास आ गई। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 318/2025 अंतर्गत धारा 363, 366, 376(2)एन, 506 भाग दो IPC एवं धारा 5 (एल)/ 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजिबध्द कर विवेचना मे लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक नीलम सिंह द्वारा की गयी। उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायधीश एवं विशेष न्यायधीश (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी अर्जुन पिता तेरसिंह को दोषसिध्द पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्रीमती मनीषा मुवेल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।
